UPnews : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए आजम खान की अपील को खारिज कर दिया है। हेड स्पीच मामले में लोअर कोर्ट के द्वारा उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी।
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हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा..
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गत 18 अक्टूबर को कोर्ट के द्वारा 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीतापुर की जेल में बंद है। उन पर लगभग 84 मुकदमे दर्ज हैं पिछले दिनों रामपुर की एमपी एमएलए लोअर कोर्ट के द्वारा उनको शहजाद नगर थाने में दर्ज हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान इसी सजा के खिलाफ एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में अपील में गए थे लेकिन उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है।
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कोर्ट ने अपील को किया खारिज..
वहीं शिव प्रकाश पांडेय वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि- ” डॉ. विजय कुमार ऑडिशन सेशन जज की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय एमपी एमएलए रामपुर द्वारा अभियुक्त आजम खान को दो वर्ष के साधारण कारावास और 2500 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ अभियुक्त आजम खान द्वारा विशेष न्यायालय एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर में अपील संख्या- 57/2023 योजित की गई थी, जिसमें उभय पक्ष की बहस उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त की उक्त अपील को खारिज कर दिया।”
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क्या था पूरा मामला..
18 अप्रैल 2019 को रामपुर के थाना शहजादनगर इलाके के धमोरा गांव में एक जनसभा के दौरान आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान की ओर से थाना शहजादनगर में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा धारा 171जी/505(1)(बी), 125 लोक प्रतिनिधित्व के तहत दर्ज कराया गया।