Hookah Bar Ban: नए साल से पहले सभी राज्य सरकारें एक्शन मोड में है। नए साल से पहले मध्य प्रदेश में हुक्का पीने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। राज्य सराकार ने हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति हुक्का पीता पकड़ा गया तो उस पर शख्त कारवाई होगी। 12 जुलाई 2023 को ही इसका विधेयक पारित हुआ था। जिसको अब राष्ट्रपति से भी स्वीकृती मिल गई है। जिसकी वजह से ये कानून अब राज्य में और भी ज्यादा प्रभावशील हो गया है।
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स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा खतरनाक
अब सवाल ये उठता है कि इस कानून में क्या क्या है। बता दें कि इस कानून के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 है। इस संशोधित कानून में कहा गया है कि हुक्का में तम्बाकू एवं अन्य पदार्थों को भरा जाता है। जिससे कई हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं। जिनका सेवन लोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है।
वहीं इस के अलावा कुछ मामलों में देखा जाएं तो हुक्का बार कई अपराधिक गतिविधियों का केंद्र भी पाया गया है, जिस पर लगाम लगाना अधित आवश्यक था। नए कानून के तहत अब मध्य प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर तीन वर्ष तक का कारावास हो सकेगा जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगा। इसके साथ ही एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा, जो 50 हजार रुपए से कम नहीं होगा।
एससीआरबी शाखा ने जारी किया आदेश
पुलिस मुख्यालय भोपाल की एससीआरबी शाखा से एक आदेश जारी किया गया। जारी आदेश का पालन करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जबलपुर के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता एससीआरबी शाखा के एडीजीपी चंचल शेखर ने की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जमानत पर छूटने के बाद अपराध करने वालों की जमानत रद्द कराई जाए।
सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश
इसी कड़ी में आगे उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लाउड स्पीकर के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही उनका यह भी कहना था कि ट्रफिक व्यवस्था में भी सुधार करने की जरुरत है। बता दे कि बैठक में एडीजीपी उमेश जोगा, डीआईजी आरआरएस परिहार एवं जोन के जिलों के एसपी शामिल हुए।
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