Haryana News: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत शुक्रवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन (Draft Publication) आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी नागरिक अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम, परिवार के सदस्यों के नाम और अन्य विवरणों की आसानी से जांच कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी मतदाता का नाम इस ड्राफ्ट सूची में शामिल है और उसमें दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह सही हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
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वेबसाइट पर ऐसे करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच
मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर अपने संबंधित जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र (बूथ) का चयन कर ड्राफ्ट मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से सूची में अपना नाम, पता, फोटो और अन्य ब्योरों का मिलान किया जा सकता है। विभाग ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड का सत्यापन कर लें, ताकि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले किसी भी तरह की तकनीकी या वर्तनी संबंधी त्रुटि को समय पर सुधारा जा सके।
31 जुलाई से 30 अगस्त तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां
ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे, आपत्तियां और नए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया विधिवत शुरू हो चुकी है:
Form-6: यदि किसी पात्र नागरिक का नाम इस सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।
Form-8: यदि किसी पंजीकृत मतदाता के नाम, पते या अन्य विवरणों में कोई गलती पाई जाती है, तो वह फॉर्म-8 के जरिए उसमें सुधार करवा सकता है।
Form-7: यदि कोई व्यक्ति किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम सूची से हटवाना चाहता है, तो उसके लिए फॉर्म-7 उपलब्ध कराया गया है।
निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना उचित सुनवाई के किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा। यदि किसी मतदाता को निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) के निर्णय से असंतोष है, तो वह निर्धारित नियमों के तहत अपील कर सकता है।
युवा मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर और आगे का शेड्यूल
वे युवा जिनकी आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे भी फॉर्म-6 भरकर पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों का नाम किन्हीं कारणों से छूट गया था, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
दावे और आपत्तियों के निस्तारण के साथ-साथ 28 सितंबर तक नोटिस और सत्यापन का चरण चलेगा, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) विसंगति वाले मामलों की जांच करेंगे। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आगामी 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक 1950 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं।
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