- चार करोड़ हड़पे, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा
लखनऊ। श्री महारवीरजी विराजमान ट्रस्ट छाछी कुआं ट्रस्ट के नाम पर दर्ज जमीन के जाली कागज तैयार कर जमीन बेच दी गई। यह जमीन मडिय़ांव के दाउदनगर और रहीमनगर डुडौली में है। फर्जीवाड़ा करते हुए जमीन बेच कर करीब चार करोड़ रुपये भी हासिल किए गए। जिसे लेकर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसके बाद भी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया और बेची गई जमीन से मिले रुपये ट्रस्ट को नहीं दिए गए। यह आरोप लगाते हुए धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्य विजय बहादुर सिंह ने वजीरगंज कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।
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गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई थी
ठाकुरगंज निवासी विजय बहादुर सिंह के मुताबिक छाछी कुआं ट्रस्ट की करीब 23 एकड़ जमीन है। 1996 में महंत बाबा अयोध्या दास की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए सर्वजीत, इंदरदास और अंजनी ने लखनऊ न्यायालय में वाद दायर किया था। आरोप है कि फर्जी कागजों के सहारे उत्तराधिकार हासिल करने के बाद जमीन की खरीद फरोख्त की जाने लगी। वर्ष 2008 में फर्जीवाड़े का पता चलने पर वजीरगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें अंजनी को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई थी। इसी तरह सर्वजीत और इंदर के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें चार्जशीट भी दायर की गई थी।
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न्यायालय में अर्जी दी..
विजय के मुताबिक आरोपियों ने करीब बार करोड़ रुपये लेकर जमीन टुकड़ों में अलग-अलग लोगों को बेच दी। इस बात की शिकायत वजीरगंज कोतवाली में करने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। जिसके चलते विजय बहादुर ने न्यायालय में अर्जी दी।
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साजिश रचने को धारा में में मुकदमा दर्ज
इंस्पेक्टर वजीरगंज मनोज मिश्र ने बताया कि विजय की तहरीर पर जमीन खरीदने और बेचने में शामिल करीब 21 लोगों के गिलाफ अमानत में खयानत, धोखाधड़ी जाली दस्तावेज बनाने और आपराधिक साजिश रचने को धारा में में मुकदमा दर्ज कर जांच जा रही है।