Pawan Kheda: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.सुप्रीमकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है.सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा को अब मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।
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कांग्रेस नेता ने खटखटाया था SC का दरवाजा
जाहिर है कांग्रेस नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता के नाम को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी.इस मामले पर पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन यहां भी उन्हें झटका मिला था.जिसके बाद पवन खेड़ा ने राहत के लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन यहां से उन्हें अब बड़ा झटका मिला है।पवन खेड़ा को सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
पीएम मोदी के पिता पर की थी अपमानजनक टिप्पणी
आपको बता दें कि,पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के बारे में बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम ले लिया था जिसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी मांगते हुए दोबारा तंज कसते हुए उनके पिता को लेकर कथित अपमानजनकर टिप्पणी की थी.इस मामले को लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने उन पर जमकर हमला बोला था और उत्तर प्रदेश में दो और असम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.बीजेपी नेताओं का कहना था कि,कांग्रेस नेता ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है वो निंदनीय है.उद्योगपति गौतम अडाणी से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये विवादित टिप्पणी की थी।
‘माफी मांग कर अपराध खत्म नहीं कर सकते’
इस मामले में पवन खेड़ा को लखनऊ हाईकोर्ट से जमानत भी मिली थी.इसके लिए उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी थी लेकिन कथित टिप्पणी को लेकर 23 फरवरी को रायपुर जाने वाले विमान से उतार दिया गया था और दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था।पवन खेड़ा के मामले में यूपी सरकार ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि,पुलिस ने निचली अदालत में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है लेकिन पवन खेड़ा की तरफ से कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने सुनवाई टालने की कोशिश की.सुप्रीमकोर्ट में जज बी आर गवई और संदीप मेहता ने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि,बार-बार माफी मांग कर आप अपने को अपराध को खत्म नहीं कर सकते आप निचली अदालत में मुकदमे का सामना करिए।
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