Ramdular Singh Gond Rape Case : नाबालिग से बलत्कार की वारदात को अंजाम रामदुलार सिंह ने दिया था जिसका केस पहले जिला अदालत में चल रहा था, लेकिन रामदुलार सिंह गौड़ के विधायनक बन जाने के बाद इसे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया यहां लंबी सुनावाई के बाद कोर्ट ने विधायक को रेप केस में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। इस बात से यह साबित होता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नही, साथ ही आपके द्वारा किए गए कर्म का फल भी जरूर मिलता है। वहीं विशेष MP-MLA कोर्ट 15 दिसंबर को सज़ा सुनाएगी, इस फ़ैसले के बाद पीड़िता के वकील का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होनें कहा है कि रेप पीड़िता को चुप रहने के लिए रुपयों का लालच दिया गया, बार-बार धमकियां भी दी जाती थीं।
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20 साल की सजा होने की मागं..
बता दें कि इस मामले में रामदुलार सिंह को कम से कम 20 साल की सजा होने की मागं की गई है। वहीं परिजन ने बताया की उनको केस लड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि गोंड गांव में प्रभावशाली भी था और वहीं केंद्र में भाजपा की सरकार थी, और तो और रेप पीड़िता को चुप रहने के लिए बार-बार धमकियां भी दी जाती थीं। रामदुलार सिंह पर IPC के घारा 376 (बलत्कार ), और 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
एक बार नहीं कई बार किया था रेप…
यह मामला 14 नवंबर 2014 के शाम 7 बजे की है, जब बच्ची रोते हुए अपने घर आई आई, जिसके बाद उसने घरवालों को बताया कि रामदुलार गोंड ने उसके साथ रेप किया है, तब वो विधायक नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की प्रधान थीं, जिस वजह से गांव में उसकी चलती थी, पीड़िता के परिजनों ने थाने में गोंड के ख़िलाफ़ तहरीर दी। वहीं परिवार का ये भी आरोप है कि रामदुलार सिंह ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार लड़की का बलात्कार किया था।