RSS activist Ranjith Sreenivasan Murder: 19 दिसंबर 2021 रंजीत श्रीवासन की हत्या मामले में आज केरल की स्थानीय कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए PFI के 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई है. इन सभी एक्टिविस्ट को RSS नेता के हत्या मामले में दोषी पाया गया था. बता दे सजा सुनाए गए सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्य थे.
साल 2021 में हुई हत्या
रंजीत श्रीवासन संघ के नेता और वकील थे.साल 2021,10 दिसंबर को उनके अलाप्पुड़ा स्थिति घर में उनकी हत्या कर दी गई. झुंड में आए पीएफआई के आतंकियों ने उनकी पत्नी, मां और बच्चे की चीख सुनकर भी जरा सा रहम नहीं खाया और हत्या कर दी है. जिस वक्त उनकी हत्या हुई उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के केरल में राज्य सचिव थे.
आतंकवादियों पर लगी ये धाराएं..
बता दे कि रंजीत श्रीवासन के हत्या मामले में कुल 15 आरोपी पाए गए है. जिनमें से 8 आरोपियों को सीधे हत्या में पाया गया है. इन 8 आरोपियों को धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), और 341 ( भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का गलत तरीके से रोकना) का दोषी पाया गया है.जबकि हत्या के वक्त 9 आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजीत सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे. इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी ठहराया है.
इन दोषियों को मिली सजा
आज कोर्ट ने नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया था. इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है.
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