Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक गैरसैंण में प्रस्तावित दो दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले आयोजित हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC), शिक्षा, पर्यटन, सड़क निर्माण, खेल और राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने और राज्य के विकास कार्यों को गति देना है।
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UCC के संशोधन नियमों को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड संशोधन अधिनियम, 2026 को लागू करने के लिए संबंधित संशोधन नियमों को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। अधिकारियों के अनुसार, इससे मूल कानून के कुछ प्रावधानों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने और लिपिकीय गलतियों को सुधारने में मदद मिलेगी।
मुफ्त कोचिंग की आय सीमा में बड़ा बदलाव

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित मुफ्त कोचिंग योजना में परिवार की सालाना आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग का अवसर मिल सकेगा।
दिव्यांग विद्यार्थियों को पासिंग मार्क्स में राहत
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत की छूट देने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली। इसके तहत संबंधित श्रेणी के विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
सड़क और पुल निर्माण की प्रक्रिया होगी आसान
लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क और पुल निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों को एक ही स्तर पर मंजूरी देने का फैसला लिया गया। पहले पहाड़ी ढलानों की कटाई, सुरक्षा दीवारों, पुलियों और नालियों जैसे कार्यों के लिए अलग-अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थीं। नई व्यवस्था से सुरक्षा उपाय समय पर लागू करने और सड़कों को नुकसान से बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
स्टाम्प ड्यूटी मामलों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट
स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। वित्त वर्ष 2026-27 तक संबंधित अदालतों में लगभग 3,600 मामले लंबित बताए गए हैं। योजना का उद्देश्य ब्याज और जुर्माने से जुड़े मामलों में राहत देकर राजस्व प्रक्रिया को आसान बनाना है।
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खेल, पर्यटन और महिला कल्याण पर फैसले
कैबिनेट ने ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के लिए 14 मुख्य कोच नियुक्त करने की मंजूरी दी। प्रत्येक कोच को तीन साल के अनुबंध पर 1.45 लाख रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा साहसिक और इको-टूरिज्म के विकास के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाने तथा रखरखाव अनुदान योजना का नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ करने का निर्णय लिया गया।
स्कूल शिक्षा और पोषण योजनाओं में बदलाव
राज्य के सभी 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में पदों की संख्या 48 से घटाकर 44 करने का फैसला हुआ। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीकृत रसोई बनाने के लिए अन्नामृता फाउंडेशन को जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
विधानसभा सत्र में पेश होंगे अहम प्रस्ताव
कैबिनेट ने उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने की मंजूरी दी। निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून में बदलाव, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में कनिष्ठ अभियंताओं के वेतनमान में सुधार और खिलाड़ियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा देने के प्रस्ताव पर भी फैसले किए गए। इन निर्णयों के क्रियान्वयन और संबंधित नियमों की अधिसूचना पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
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