Uttarakhand Government Canceled License:बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने इस सभी प्रोडक्ट्स पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले पर बैन लगाया है। इन प्रोडक्ट्स मेंमुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट शामिल हैं।
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इन 14 प्रोडक्ट्स पर लगा बैन
- श्वासारि गोल्ड – दिव्य फार्मेसी
- श्वासारि वटी – दिव्य फार्मेसी
- ब्रोंकोम- दिव्य फार्मेसी
- श्वासारि प्रवाही- दिव्य फार्मेसी
- श्वासारि अवलेह- दिव्य फार्मेसी
- मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर- दिव्य फार्मेसी
- लिपिडोम- दिव्य फार्मेसी
- बीपी ग्रिट- दिव्य फार्मेसी
- मधुग्रिट- दिव्य फार्मेसी
- मधुनाशिनी वटी- दिव्य फार्मेसी
- लिवामृत एडवांस- दिव्य फार्मेसी
- लिवोग्रिट- दिव्य फार्मेसी
- पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप- पतंजलि आयुर्वेद
- आईग्रिट गोल्ड- दिव्य फार्मेसी
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इस वजह से हुआ प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड
प्रोडक्ट्स पर लगा बैन के लिए आदेश जारी किया गया था। जिस में कहा गया है कि बार-बार नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया गया है।इससे पहले 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। लाइसेंस अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर किया है।
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पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
वहीं इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए ‘भ्रामक दावों’ के विज्ञापन मामले में अख़बारों में एक ताज़ा माफीनामा प्रकाशित किया थी।इस बार माफ़ीनामे का साइज़ पिछले विज्ञापन से बड़ा रखा गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे के साइज को लेकर दोनों को फटकार लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगते हुए पतंजलि से पूछा था कि क्या उसकी माफी उसके विज्ञापनों जितनी बड़ी है।