Loksabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनसीपी के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का और पार्टी चिन्ह ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘घड़ी’ सिंबल का इस्तेमाल अजित पवार की पार्टी ही करेगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट को निर्देश दिए. वो ऐसा करने से पहले पब्लिक नोटिस के जरिए लोगों को ये बताए कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में अभी विचारधीन है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से कहा था कि वोट पाने के लिए वो अपने चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार की पीठ पर सवार न हो.
read more: भगवा पहनकर कासगंज नगर पहुंचे Devendra Singh Yadav, सपा पर लगाए गंभीर आरोप
अजित पवार गुट को लगाई फटकार

14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार द्वारा गठित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गुट की ओर से दाखिल याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले धड़े को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने अजित पवार गुट से शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
जारी करनी होगी सार्वजनिक नोटिस
वहीं कोर्ट ने अजित पवार गुट से ये सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ विचाराधीन है और इसका इस्तेमाल न्यायिक निर्णय के अधीन है. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी मीडिया में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने और अपने सभी अभियान विज्ञापनों में ये उल्लेख करने का निर्देश दिया कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपील के फैसले के अधीन है.
पिछले साल अजित पवार हुए थे पार्टी से अलग

पिछले साल 2 जुलाई को अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर तमाम विधायकों के साथ बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए थे. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर अपना दावा ठोंका था. महायुति में जाने पर अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था. वे राज्य के 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद इस साल फरवरी में आयोग ने अजित गुट को असली एनसीपी करार दिया था. इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजित गुट को असली एनसीपी बताते अयोग्यता की याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
read more: Haryana की नायब सिंह सैनी का कैबिनेट विस्तार,इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ