Sanjay Singh : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए.इस मामले में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया गया है।
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12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायधीश एम.के नागपाल ने शनिवार को आप सांसद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है.इससे पहले ईडी ने इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ 60 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था.जिसमें उन पर आरोप लगा था कि,वो साजिश,मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे।
संसद जाने की मिली इजाजत
आपको बता दें कि, ईडी की ओर से रिमांड को चुनौती देने के लिए संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद वो सुप्रीमकोर्ट पहुंचे थे यहां से भी उन्हें अब राहत नहीं मिल सकी है।सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में विस्तृत कार्रवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है.इसके अलावा संजय सिंह को संसद समिति के पास व्यक्तिगत तौर पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने सशर्त संसद भवन जाने की इजाजत दी है लेकिन उनके साथ इस बात की शर्त रखी गई है कि,इस दौरान वो किसी पार्टी कार्यकर्ता या नेता से नहीं मिलेंगे और मीडिया से भी बात नहीं करेंगे इस दौरान संजय सिंह के फोन इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है।
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सरकारी गवाह से पैसे लेने का आरोप
केंद्रीय एजेंसी ने 4 अक्टबूर को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया था.संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी।ईडी की ओर से संजय सिंह पर आरोप है कि,संजय सिंह को आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपये मिले थे.इस मामले में ईडी ने संजय सिंह को उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।