Rajpal Yadav News: राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, चेक बाउंस मामले में नहीं मिली राहत

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। फैसले के बाद अभिनेता को राहत नहीं मिल सकी और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

जुलाई 10, 2026

Rajpal Yadav News: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अभिनेता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही पहले सुनाई गई सजा और जुर्माने के आदेश को भी कायम रखा गया है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजपाल यादव को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि अभिनेता को पहले भी कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने दिए गए आश्वासनों और अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया।

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सात मामलों में तीन महीने की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में राजपाल यादव को तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसका मतलब है कि अभिनेता को अलग-अलग सात सजाएं नहीं भुगतनी होंगी, बल्कि कुल तीन महीने की ही सजा पूरी करनी होगी।

यह मामला चेक भुगतान में कथित चूक से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राजपाल यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली।

करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

अदालत ने सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। प्रत्येक मामले में करीब 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। सातों मामलों को मिलाकर यह राशि लगभग 7.35 करोड़ रुपये बैठती है। अदालत के निर्देश के अनुसार, प्रत्येक मामले में जुर्माने की राशि का बड़ा हिस्सा शिकायतकर्ता को भुगतान किया जाएगा, जबकि कुछ राशि राज्य सरकार के खाते में जमा करनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश मामले से जुड़े वित्तीय नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से दिया है।

कोर्ट ने दिए गए आश्वासनों का किया जिक्र

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने वादों और अंडरटेकिंग को पूरा करने के लिए कई बार समय और अवसर दिया गया था। अदालत के अनुसार, बार-बार मौके मिलने के बावजूद उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने इसी आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए दोषसिद्धि को कायम रखा। कोर्ट का कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के आदेशों का पालन करना जरूरी है।

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अभिनेता की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें

राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के चर्चित हास्य कलाकारों में शामिल हैं और उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि, पिछले कुछ समय से वह कानूनी मामलों के कारण सुर्खियों में हैं। चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब उनकी कानूनी स्थिति और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।