Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छोटे बच्चे को कानूनी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है.कानपुर के आजाद नगर में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के एलकेजी के छात्र अथर्व ने अपने पिता की मदद से जनहित याचिका दायर की थी.जनहित याचिका में स्कूल से 30 फीट की दूरी पर स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग की गई थी.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था.याची अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने कोर्ट में बहस की दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जनहित याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया है।
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कोर्ट ने लाइसेंस बढ़ाने पर रोक लगाई
याची का कहना था कि,शासनादेश का उल्लघंन कर स्कूल के बगल में शराब का ठेका खोला गया है.आए दिन वहां इकट्ठा होने वाले शराबियों के हुड़दंग से परेशानी होती है.कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि,स्कूल के बगल में शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है?सरकार ने कहा था कि स्कूल के पास पहले से ठेका था और उपबंधो का हवाला दिया था।कोर्ट ने इस पूरे मामले पर व्याख्या करते हुए कहा कि,लाइसेंस अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण किया जाना जरूरी नहीं है.कोर्ट ने कहा कि दुकान का लाइसेंस 31 मार्च 2025 तक है इसलिए उसके बाद इसे ना बढ़ाया जाए।
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मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर चुका शिकायत
आपको बता दें कि,कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल स्थित है.नियमानुसार स्कूल के आस पास शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है.याची का कहना है कि,अक्सर यहां सुबह छह 7 बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है.लोग शराब के नशे में यहां हुड़दंग करते हैं.स्कूल के पास रिहायशी बस्ती भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका से पहले छात्र अर्थव ने अपने पिता के द्वारा कानपुर के डीएम,आबकारी विभाग और यूपी के मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी लेकिन तब आबकारी विभाग ने ये तर्क देकर शराब का ठेका हटाने से इनकार कर दिया था कि,ठेका पिछले 30 सालों से वहां पर चल रहा है जबकि स्कूल 2019 में वहां पर खोला गया है।इसके बाद छात्र ने अपने वकील के द्वारा हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की जिसको लेकर कई महीने से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी.हाल ही में हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से इसको लेकर जवाब-तलब भी किया था।