नई दिल्ली। गृह मंत्रालय विभाग ने लालू यादव के खिलाफ ” लैंड फॉर जॉब ” मामले में सीबीआई को केस चलाने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक ” लैंड फॉर जॉब ” में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। इसकी जानकारी सीबीआई ने इस बात की जानकार एवेन्यू कोर्ट को दी गई।
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का आरोप
माना जा रहा है कि लालू के ऊपर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने का मालला दर्ज था। इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बताते दें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। इसके साथ ही इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 21 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी।
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सीबीआई ने केस चलाने की थी मांग
सीबीआई ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम भी आया था। सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत इस मामले में 16 लोगों को नाम शामिल थे। इनमें रेलवे के आरोपी अधिकारियों और नौकरी लेने वालों के नाम भी शामिल है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक, लालू यादव ने लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया।
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ईडी भी करेंगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ के दर्ज करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही ईडी ने भी अब लालू यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जांच करने जा रही है। इस मामले में सीबीआई लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामलें में उन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है।
इस मामले में लालू यादव के करीबी व पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त है। आरजेडी नेता लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे।