कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मामले में दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।सियालदह कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी संजय रॉय को यह सजा सुनाई है।
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
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कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म की यह वारदात 9 अगस्त 2024 को हुई थी जब महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी।वारदात के अगले दिन आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की थी।
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कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने जताया असंतोष
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संजय रॉय को कोर्ट की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा मिलने पर अपना असंतोष जाहिर किया है।ममता बनर्जी ने कहा कि,यह केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीनकर सीबीआई को सौंप दिया था अगर मामला राज्य पुलिस के पास होता तो मौत की सजा कंफर्म होती।
पूर्व महिला आयोग प्रमुख ने की फांसी की मांग
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर बीजेपी नेता तापस रॉय ने बताया कि,रेप और हत्या का जुर्म एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया उन्होंने कहा जिन लोगों ने यह किया उन सभी को जांच में लाना चाहिए।पूर्व महिला आयोग की प्रमुख और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा,कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी शायद वही जांच सीबीआई के सामने रखी गई है।उस जांच की कमी के कारण ही ये केस ऐसा बना है,जिस कारण दोषी को मृत्यु दंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है आज हम सभी दुखी हैं।
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केंद्रीय मंत्री ने की मृत्युदंड की मांग
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आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा,कोर्ट के आदेश पर हम कुछ नहीं कह सकते, हम चाहते थे कि मृत्युदंड हो।वो नहीं हुआ।पीड़ित परिवार रुपए नहीं चाहता बंगाल के लोगों को नहीं लगता इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था जांच होनी चाहिए।कोर्ट को बोलना चाहिए था कि संजय रॉय मामले में दोषी ने जिन लोगों का नाम लिया उसकी जांच होनी चाहिए।