Haryana News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद जरूरी और समयबद्ध खबर है। राज्य के मौलिक शिक्षा विभाग ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न (Property Return) फाइल करने को लेकर एक बार फिर सख्त रवैया अपना लिया है। विभाग ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कर्मचारियों ने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा नहीं दिया, तो उनका वेतन (सैलरी) तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा।
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विभाग का सख्त आदेश
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा (पंचकूला) की ओर से प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) को एक बेहद सख्त आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के जरिए सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अधीन आने वाले सभी कर्मचारी समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन कर्मचारियों के लिए रिटर्न भरना अनिवार्य
विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, यह नया आदेश किसी एक विशेष वर्ग या पद के लिए नहीं है, बल्कि विभाग के अंतर्गत काम करने वाले एक बहुत बड़े अमले पर लागू होता है। इसके दायरे में आने वाले कर्मचारी निम्नलिखित हैं:
श्रेणी-1 (Class-1) के अधिकारी और कर्मचारी
श्रेणी-2 (Class-2) के अधिकारी और कर्मचारी
श्रेणी-3 (Class-3) के कर्मचारी
इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न को ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
22 मई है ‘डेडलाइन’, लापरवाही पड़ेगी भारी
मुख्य चेतावनी: विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों से 22 मई तक हर हाल में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न भरवाना सुनिश्चित करें।
यदि कोई भी कर्मचारी 22 मई की अंतिम तिथि (Deadline) तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उनका मासिक वेतन भी रोक दिया जाएगा।
कर्मचारियों में हड़कंप, प्रक्रिया तेज
मौलिक शिक्षा विभाग की इस दोटूक और सख्त चेतावनी के बाद से ही विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। जिन कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्तियों का विवरण दाखिल नहीं किया था, वे अब पेनाल्टी और सैलरी रुकने के डर से अपनी लंबित रिटर्न को पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी से जुट गए हैं।
यदि आप भी हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत श्रेणी-1, 2 या 3 के कर्मचारी हैं, तो बिना किसी देरी के 22 मई से पहले अपना प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पर जरूर दर्ज कर दें, ताकि आपको किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान या प्रशासनिक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
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