Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और चरणबद्ध तरीके से संपन्न किया जाएगा, ताकि शिक्षकों को उनकी पात्रता और मेरिट के आधार पर मनपसंद स्टेशन मिल सकें।
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पहले विशेष श्रेणी के स्कूल, फिर सामान्य विद्यालयों की बारी

शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार, ट्रांसफर ड्राइव को दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है:
पहला चरण: सबसे पहले राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल, पीएम श्री (PM SHRI) और सीएम ईईई (Chief Minister Excellence and Early English) जैसे विशेष श्रेणी के स्कूलों के शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।
दूसरा चरण: विशेष स्कूलों की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद सामान्य राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ड्राइव शुरू होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कर चयनित शिक्षकों को 1 नवंबर 2026 तक उनके नए स्टेशनों पर कार्यभार ग्रहण (Joining) कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
जानिए कैसे मिलेंगे अंक
ट्रांसफर पॉलिसी-2026 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पक्षपात को समाप्त करने के लिए 120 अंकों का मेरिट पॉइंट सिस्टम लागू किया गया है। शिक्षकों को स्टेशन आवंटन इसी स्कोर के आधार पर होगा:
उम्र और सेवा अवधि (अधिकतम 60 अंक): शिक्षक की आयु के आधार पर अधिकतम 30 अंक और संबंधित कैडर में बिताए गए सेवा दिवसों (कार्यकाल) के आधार पर अधिकतम 30 अंक तय किए गए हैं।
महिला व एकल अभिभावक (10 से 20 अंक): सभी महिला शिक्षकों को सीधे 10 अंक मिलेंगे। विधवा, तलाकशुदा, कानूनी रूप से अलग रह रही या सिंगल पैरेंट महिला/पुरुष शिक्षकों को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
सरकारी सेवा और सैन्य परिवार (10 अंक): यदि शिक्षक के जीवनसाथी हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ के किसी सरकारी विभाग में नियमित सेवा में हैं, तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। यही लाभ सेवारत सैन्य या अर्धसैनिक बलों के जवानों के जीवनसाथी को भी देय होगा।
गंभीर बीमारी व दिव्यांगता: शिक्षक स्वयं या उनके आश्रित के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने अथवा दिव्यांगता की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त वेटेज या वरीयता दी जाएगी।
अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कटौती: अनुशासनहीनता या किसी विभागीय जांच के तहत दंडित शिक्षकों के मेरिट स्कोर में से 10 अंक काटे जाएंगे।
सेवानिवृत्ति के नजदीक शिक्षकों को मिला ‘सुरक्षा कवच’

नीति में उन वरिष्ठ शिक्षकों का खास ख्याल रखा गया है जो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 18 महीने या उससे कम समय शेष है, उन्हें प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखते हुए पूरे 120 अंक आवंटित किए गए हैं। इससे उन्हें पसंदीदा स्टेशन मिलने में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी।
शिक्षकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
निदेशालय ने सख्त हिदायत दी है कि शिक्षक पोर्टल पर उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा, सेवा विवरण और अंकों की गहन जांच समय रहते कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि बीत जाने के बाद स्टेशन चॉइस बदलने, डेटा सुधारने या पोर्टल की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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