Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे लाखों लाभार्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं के सुचारू संचालन और डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘परिवार पहचान पत्र’ (PPP) पोर्टल पर जन्म तिथि (DOB) का आधिकारिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन पेंशनधारकों की जन्म तिथि अभी तक सत्यापित नहीं हुई है, उन्हें अगले 30 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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सत्यापन क्यों है अनिवार्य?
हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक व्यापक डेटा शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में कई लाभार्थियों की जन्म तिथि केवल आधार कार्ड के आधार पर दर्ज कर दी गई थी। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आधार कार्ड को जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। इस तकनीकी विसंगति को दूर करने के लिए विभाग ने उन लाभार्थियों को चेतावनी संदेश (SMS) भेजने शुरू किए हैं जिनका स्टेटस पोर्टल पर ‘नॉन-वेरीफाइड’ दिख रहा है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं किया जाता है, तो लाभार्थी की मासिक पेंशन और अन्य सरकारी लाभों के भुगतान पर रोक लगाई जा सकती है।
सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से वैध दस्तावेजों की सूची जारी की है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपके पास निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है:
शैक्षिक रिकॉर्ड: 5वीं, 8वीं या 10वीं की अंकतालिका (मार्कशीट) या विद्यालय का रिकॉर्ड।
सरकारी जन्म प्रमाण पत्र: नगर पालिका, नगर निगम या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
मतदाता पहचान पत्र: वर्ष 2017 या उससे पहले जारी किया गया वैध वोटर आईडी कार्ड।
अन्य पहचान पत्र: 16 जून 2016 से पहले जारी किया गया पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
कैसे और कहाँ कराएं वेरिफिकेशन?
सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन और सुलभ बनाया है। लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इसे निम्नलिखित माध्यमों से पूरा कर सकते हैं:
CSC या अटल सेवा केंद्र: अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अटल सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जाकर ऑपरेटर की मदद से आवेदन करें।
ऑनलाइन पोर्टल: लाभार्थी स्वयं भी परिवार पहचान पत्र (PPP) की आधिकारिक वेबसाइट पर सिटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल पर उपलब्ध ‘Correction Module’ या ‘DOB Verification’ लिंक का चयन करें। वहां अपनी जन्म तिथि दर्ज करें और ऊपर बताए गए वैध दस्तावेजों में से किसी एक को स्कैन करके अपलोड करें।
प्रक्रिया का अंतिम चरण
दस्तावेज अपलोड करने के बाद, स्थानीय समिति (Local Committee) के टीम लीड द्वारा इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। जैसे ही आपके द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र सही पाए जाएंगे, पोर्टल पर आपका डेटा ‘वेरीफाइड’ हो जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपकी पेंशन बिना किसी व्यवधान के पहले की तरह जारी रहेगी। सभी पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और जल्द से जल्द अपना विवरण सत्यापित कराकर अपनी पेंशन सुरक्षित करें।
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