Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों और संस्थानों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न (Enrollment Return) भरने की तिथियां आधिकारिक रूप से निर्धारित कर दी गई हैं। संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना किसी देरी के समय सीमा के भीतर अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
Haryana News: कुरुक्षेत्र को बड़ी सौगात, CM सैनी ने किया नए सर्किट हाउस का
एनरोलमेंट शुल्क और आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

बोर्ड अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस दौरान स्कूलों को तय शुल्क के साथ पोर्टल पर आवेदन दर्ज कराना होगा:
हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए: 150 रुपये प्रति छात्र एनरोलमेंट शुल्क।
अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए: 200 रुपये प्रति छात्र एनरोलमेंट शुल्क।
सभी राजकीय विद्यालयों, अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों, बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त संस्थानों और गुरुकुलों व विद्यापीठों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विद्यालयों को यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उनके यहां अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की एनरोलमेंट रिटर्न और उसका कुल शुल्क एक बार में (एकमुश्त) ही ऑनलाइन भरा जाना अनिवार्य है।
त्रुटि सुधार (करेक्शन) और प्रश्न पत्र शुल्क के नियम

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बोर्ड ने छात्र विवरण में सुधार के लिए भी समय सीमा तय की है:
विवरण में संशोधन: यदि छात्र के नाम, माता-पिता के नाम या अन्य विवरण में कोई गलती रह जाती है, तो विद्यालय 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच ऑनलाइन माध्यम से त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं।
प्रश्न पत्र शुल्क: इसके अतिरिक्त, कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों के भीतर ही ऑनलाइन जमा करवाना होगा।
जरूरी निर्देश और सख्त चेतावनी
बोर्ड ने सभी विद्यालयों को स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि (12 अक्टूबर) बीत जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी विद्यार्थी का आवेदन फॉर्म ऑफलाइन (Offline) स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, विद्यालयों के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वे दाखिला खारिज रजिस्टर (Admission Withdrawal Register) के अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करें। स्कूल प्रबंधन समय रहते इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
Haryana News: ‘सेवा संकल्प’ से बदलेगा हिसार, पर्यावरण से स्वास्थ्य तक होंगे










