Haryana News: चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी आवासों में रहने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित कर्मचारियों से रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग को लेकर विकल्प एवं अंडरटेकिंग फॉर्म निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करवाया जाए।
सरकारी मकानों में रह रहे कर्मचारियों को यह फॉर्म 10 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। तय तारीख तक फॉर्म जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों के संबंध में माना जाएगा कि वे रूफटॉप सोलर से मिलने वाली बिजली का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं।
एक वोट से जीत, फिर विवाद, राजनांदगांव के पार्षद बोले- ‘जिसे कभी देखा नहीं, उसने मुझे पिता बता दिया’
हाउस अलॉटमेंट कमेटी के पत्र के बाद कार्रवाई
हरियाणा सरकार की ओर से ये निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की पहल के तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों की शत-प्रतिशत स्थापना सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी भवनों में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। साथ ही पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करते हुए सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी योजना का हिस्सा है।
कर्मचारियों को चुनना होगा एक विकल्प
अंडरटेकिंग फॉर्म में कर्मचारियों को उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारी रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित सोलर उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। जो कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते, वे फॉर्म में सौर ऊर्जा का उपयोग न करने वाला विकल्प चुन सकते हैं।
सोलर सुविधा लेने पर देना होगा शुल्क
रूफटॉप सोलर ऊर्जा का उपयोग करने की सहमति देने वाले कर्मचारियों को निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। उन्हें तय सोलर उपयोगकर्ता शुल्क का नियमित भुगतान करना होगा। शुल्क से संबंधित जानकारी संबंधित विभाग या चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। कर्मचारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सोलर संयंत्र की जांच, मरम्मत और रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मचारियों को सरकारी आवास के परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
हरियाणा के 82 प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ाई और असाइनमेंट के लिए जनरेटिव एआई अपना रहे हैं
फॉर्म जमा नहीं करने पर मानी जाएगी असहमति
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 जुलाई 2026 तक अंडरटेकिंग फॉर्म जमा नहीं करने वाले कर्मचारी की ओर से सोलर ऊर्जा सुविधा के इस्तेमाल के लिए सहमति नहीं मानी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी मकानों में रह रहे हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना विकल्प फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें।










