Dog License In Lucknow: कुत्ते पालने का शौक रखने वाले लोगों को अब नगर निगम की ओर से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में गुरुवार को नगर निगम ने पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाया। जिसके तहत पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा टीम के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर गए और चेकिंग की। चेकिंग दौरान जिन लोगो ने बिना लाइसेंस के कुत्ता पाल रखा था उनमें से 11 लोगों से 46,000 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए।
44 सौ लोग किए गए चिंहित
राजधानी लखनऊ शहर में 44 सौ लोगों को चिन्हित किया गया, जिन्होंने कुत्ता तो पाल रखा है, लेकिन नगर निगम से उसका लाइसेंस नही बनवाया है, जबकि कानून के मुताबिक आप बिना लाइसेंस के कुत्ता नहीं पाल सकते हैं। लाइसेंस भी कई शर्तों का पालन करने पर ही बनता है। बता दें कि हाल ही में अलग- अलग शहरों में पालतू कुत्ते के काटने की खबर सामने आयी थी, जिसमें कुत्ते के काटने से मौतें भी हुई थी। बता दें कि नगर निगम की लापरवाही से लोग लाइसेंस बनवाने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं।
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जानें कैसे बनता है कुत्ता पालने का लाइसेंस
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82 सौ कुत्तों का लाइसेंस बनाया गया था। इसमें देशी से लेकर विदेशी प्रजाति के भी कुत्ते शामिल थे, लेकिन अभी तक लाइसेंस बनवाने वाले की संख्या सिर्फ 3800 तक ही पहुंची है।
वैसे तो शहरी क्षेत्र में कुत्ता पालने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ही लोग लाइसेंस बनवाते है। अमेरिकन बुलडॉग, बॉक्सर, बुलमास्तिफ, रोटवायलर, पिटबुल, जर्मन शेफर्ड प्रजाति के खतरनाक कुत्ते पालने का शौक रखते है।
इसका कारण यह भी है कि नगर निगम की लापरवाही से लोग लाइसेंस बनवाने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं और नगर निगम की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ नियमित कोई अभियान नहीं चलता है। अगर पिछले साल बने लाइसेंस को देखा जाएगा तो एक अप्रैल से अभी तक 44 सौ लोग हैं, जो नगर निगम में पंजीकृत हैं लेकिन लाइसेंस बनवाने नहीं पहुंचे हैं।
यह है नियम रैबीज टीका लगाने का प्रमाण पत्र और कुत्ता पालन करने का शपथ पत्र देना पड़ता है। शपथ पत्र इस बात का होता है कि कुत्ता पालने से आसपास के निवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। दो सौ 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल तक दो कुत्ते पालने की अनुमति दी जाती है।
विदेशी प्रजाति के कुत्तों के साथ क्रास बीट का लाइसेंस शुल्क 1000 रुपये तथा देसी कुत्ते का लाइसेंस शुल्क 200 रुपये लाइसेंस न होने पर पांच हजार के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना न देने पर कुत्ते को जब्त करने का भी अधिकार है। ” 18 से 20 दिसंबर तक कुत्तों का लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। लाइसेंस न मिलने पर पांच हजार का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर कुत्तों को जब्त किया जाएगा।