Arvind Kejriwal Arrested in Liquor Policy Case : प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आझ ईडी ने केजरीवाल को राऊज एवेन्यू में पेश किया गया. जहां ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिनो की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा. अदालत ने मामले में 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अर्जी पर आदेश पारित किया. बता दें कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
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28 पेज में केजरीवाल की रिमांड की वजह बताई
सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को 28 पेज में केजरीवाल की रिमांड की वजह बताई. इसमे ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना है और इस पूरे घोटाले से जो पैसा आया उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया. साथ में ईडी ने ये भी कहा कि शराब व्यापियों के हिसाब से शराब नीति बनाने के लिए केजरीवाल ने साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की डिमांड की थी।
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ईडी ने दी दलील
ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए 2 लोगों की चैट का हवाला दिया और कहा कि 1 शख्स ने पूछा था कि क्या भुमप्तान कैश में होगा. इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि एक हिस्सा नकद में होगा. ईडी ने कहा कि 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दिए गए. अलग-अलग को लोगों को पैसे दिए गए. इन लोगों के फोन रिकॉर्ड सीडीआर डिटेल हमारे पास है. ईडी ने ये भी दावा किया कि पूरे मामले से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए गए हैं. ईडी ने कहा, आरोपी ये तय नहीं करेगा कि गिरफ्तारी कब और कैसे करनी है. ये जांच अधिकारी पर निर्भर करता है।
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केजरीवाल की ओर से दी दलील
वहीं केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति, गिरफ्तारी की आवश्यकता के समतुल्य नहीं है और केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी. सिंघवी ने कहा, ‘इस मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की जरूरत है, इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं.’ केजरीवाल का पक्ष रख रहे अन्य वकील विक्रम चौधरी ने अदालत से कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय न्यायाधीश, जूरी, सजा की तामील करने वाला बन गया है.’ उन्होंने कहा कि वे सुनवाई अदालत के समक्ष रिमांड कार्यवाही का विरोध करेंगे और उसके बाद 1 अन्य याचिका के माध्यम से फिर सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे..
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केजरीवाल की हुई सेहत खराब
बता दें कि CrPC के सेक्शन 41D के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 से 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है. ईडी रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई है. केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया कराए. ऐसा नहीं करवा पाने की हालत में में उनको घर का खाना खाने की इजाजत होगी।