Afjal Ansari Case:लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और इसके तहत पहले चरण का मतदान भी 19 अप्रैल को समाप्त हो चुका है. अब ऐसे में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है. इसके लिए सभी राजनैतिक पार्टियों ने देश के अलग अलग राज्यों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. इस दौरान माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. जिसमें उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है. दरअसल, समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब उनका टिकट काटा जा सकता है और किसी दूसरे प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है.
2 मई तक के लिए टली सुनवाई
अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई और समय कम होने की वजह से जस्टिस संजय सिंह ने मामले की सुनवाई को 2 मई तक के लिए टाल दी है. वहीं, जबकि अफजाल अंसारी के वकील लगातार कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग कर रहे. हालांकि इस मामले पर वकील की मांग को लेकर जस्टिस संजय सिंह ने मना कर दिया.
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एक साथ हो सकती है दोनों याचिकाओं पर सुनवाई
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय के परिजनों के द्वारा दायर याचिका पर अब एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि, अफजाल अंसारी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिजनों की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. अफजाल अंसारी को गाजीपुर के जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा सुनायी थी और उस सजा को रद्द किए जाने को लेकर अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है. जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को बढाए जाने की अपील की गई है.
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गैंगस्टर मामले में हुई थी 4 साल की सजा
जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच एक साथ दोनों अर्जियों की सुनवाई करेगी. अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी. सजा मिलने की वजह से ही अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी.
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बढ़ सकती है अफजाल अंसारी की मुश्किलें
अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और जिसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है. समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अगर हाईकोर्ट से सजा बहाल रहती है या फिर बढ़ाई जाती है तो फिर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना है.
14 मई तक कर सकेगें नामांकन
बता दे कि, गाजीपुर में 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होने है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा. गाजीपुर लोकसभा सीट पर 14 मई तक नामांकन दाखिल होंगे और 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों को 17 मई तक पर्चा वापसी का मौका दिया जाएगा. इसका मतलब हाइकोर्ट में अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी. अफजाल अंसारी 4 साल की सजा के चलते चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. हालांकि अफजाल अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है.
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