Delhi Liquor Policy:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.शराब नीति घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल द्वारा एम्स डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परमार्श लेने की याचिका खारिज कर दी गई है.केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से ये मांग की थी.कोर्ट में दायर याचिका में सीएम ने जेल में उन्हें इन्सुलिन मुहैया कराने की भी अपील की थी।दरअसल,बीते कई दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि,केजरीवाल को शुगर है इसके बावजूद उन्हें जेल में इसुंलिन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

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CM केजरीवाल को एक और झटका
वहीं आज एक बार फिर से केजरीवाल ने जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया उन्हें जेल में इंसुलिन लेने की अनुमित नहीं दी जा रही है जबकि उनका शुगर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है.इसके संबंध में ही केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में उन्हें इसुंलिन उपलब्ध करवाने और हर रोज 15 मिनट चिकित्सकों से परामर्श करने की अनुमति मांगी थी.राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

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गठित मेडिकल बोर्ड करेगा हेल्थ जांच
कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अपने आदेश में कहा कि,केजरीवाल को जेल में आवश्यक इलाज उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.विशेष परिस्थितियों में जेल प्रशासन एम्स निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह लेकर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जाए.कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि,वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे ये बोर्ड अरविंद केजरीवाल के हेल्थ की जांच करेगी।कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि,सीएम केजरीवाल को जेल में इंसुलिन देने का फैसला भी मेडिकल बोर्ड ही लेगा.इसके अलावा उनकी डाइट और वर्कआउट को लेकर भी फैसला भी यही मेडिकल बोर्ड करेगा.मेडिकल बोर्ड मे एक इंडोक्रिनोलोजिस्ट और डायबेटोलॉजिस्ट भी होंगे।