Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली है. बता दे कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. आज कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया है.
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CBI ने मास्टरमाइंड और किंगपिन करार दिया
सीबीआई ने कोर्ट में आज जमानत अर्जी का विरोध करते हुए उन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड और किंगपिन करार दिया है. जांच एजेंसी की दलीलों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब अदालत 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. आपको बता दे कि दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया महीनों से जेल में बंद हैं. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया.
मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा ?
बताते चले कि मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार में शामिल होने की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब अदालत नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं. दूसरी तरफ, सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सीबीआई ने उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया. मनीष सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.