High Court : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट( Punjab and Haryana High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्नी द्वारा पति को “नपुंसक” (हिजड़ा) कहने को क्रूरता माना और तलाक को सही ठहराया।वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की लिंग पहचान पर सवाल उठाना न केवल अपमानजनक है बल्कि इसे कानूनी रूप से क्रूरता का आधार माना जा सकता है। यह टिप्पणी पति के सम्मान और मनोबल को ठेस पहुंचाती है, जिसे कोर्ट ने तलाक का ठोस आधार माना।
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तलाक के मामले की पृष्ठभूमि
मामला उस समय उभर कर सामने आया जब पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की, जिसमें उसने कई गंभीर आरोप लगाए। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पोर्न देखने और मोबाइल गेम खेलने की आदी थी। वह रात को देर से उठती थी और अपनी बीमार सास से खाना मंगवाती थी,
जो उसके व्यवहार में असंवेदनशीलता को दर्शाता है। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने शारीरिक संबंधों के समय की सीमा तय करने का दबाव डाला और अत्यधिक शारीरिक मांगें कीं। इन आरोपों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिया।
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पत्नी के आरोप
दूसरी ओर, पत्नी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उसका पति और ससुराल वाले उसे नींद की गोलियां देते थे और तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हुए उसे वश में करने का प्रयास करते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे जबरदस्ती वैवाहिक घर से निकाला गया था। इन आरोपों को कोर्ट ने ध्यान में लिया लेकिन उन्हें उचित सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया।
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हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट( Punjab and Haryana High Court) की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और जसजीत सिंह बेदी शामिल थे, ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति और पत्नी पिछले 6 साल से अलग रह रहे हैं और उनके बीच समझौते की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति को “नपुंसक” कहकर अपमानित करना क्रूरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।