Citizenship News:भारतीय स्टार क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को इंडस्ट्री का सबसे लवेबल कपल माना जाता है.अनुष्का और विराट कोहली एक बार फिर से माता-पिता बन गए हैं.जी हां 15 फरवरी को विराट-अनुष्का के घर में एक नए सदस्य का स्वागत हुआ है.अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी को बेटे को लंदन में जन्म दिया है।ऐसे में चर्चा इसी बात की है कि,विराट-अनुष्का के बेटे को आखिर कहां की नागरिकता मिलेगी क्योंकि विराट-अनुष्का की लंदन में भी प्रॉपर्टी है.ऐसे में अब देखना ये है कि,आखिर विराट-अनुष्का अपने बेटे अकाय को कहां की सिटीजनशिप या नागरिकता दिलाएंगे आइए जानते हैं कि,यूके में सिटीजनशिप को लेकर क्या नियम है?
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क्या है यूके की सिटीजनशीप का नियम?
यूके में सिटीजनशिप का मिलना इतना आसान नहीं है हालांकि लंदन में जन्मे अकाय के पेरेंट्स विराट और अनुष्का की यूके में भी प्रॉपर्टी है लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं है.यूके के अनुसार वहां की नागरिकता तभी मिलती है जब बच्चे के माता या पिता में से कोई यूके का नागरिक हो वहीं अगर बेहतर हॉस्पिटेलिटी और बेहतर चिकित्सा संसाधनों के लिए कोई यूके गया है तो उसे वहां की नागरिकता नहीं मिलती.विराट और अनुष्का के बेटे अकाय के मामले में भी कुछ ऐसा ही है,हालांकि उन्हें यूके का पासपोर्ट जरूर मिल सकता है।
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कैसे करते हैं आवेदन?
यूके में नागरिकता पाने के लिए नियम है वहां किसी व्यक्ति को वैध वीजा लेकर 5 साल तक रहना पड़ेगा और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.जिसके बाद उस व्यक्ति को वहां पर अंग्रेजी और आम जीवन से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान की परिक्षा पास करनी होती है।हालांकि अब नियमों में बदलाव होने के बाद वैध वीजा पर 5 साल रहने के बाद ही लोगों को अस्थायी नागरिकता दे दी जाती है।वहीं अगर किसी व्यक्ति को स्थायी नागरिकता पानी हो तो उसे वहां प्वाइंट सिस्टम से गुजरना पड़ता है.जिसमें उस व्यक्ति को अलग-अलग मुद्दों पर कुछ प्वाइंट दिए जाते हैं और अगर वो किसी चीज में असफल हो जाता है तो उसके प्वाइंट काटे भी जाते हैं।इसमें सफल हो जाने के बाद उसे स्थायी नागरिकता मिल जाती है।
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एक नियम ये भी….
यूके में स्थायी नागरिकता का एक नियम ये भी है कि,व्यक्ति यूके की किसी लड़की या लड़के से शादी कर ले जिसके बाद उसे स्थायी नागरिकता मिल सकती है।