Uttarakhand News: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की दिवाली होगी खास, सीएम धामी ने दिया बोनस का बड़ा तोहफा

दीपावली से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार के फैसले से हजारों कर्मचारियों के घरों में त्योहार की खुशियां बढ़ेंगी। आखिर किन कर्मचारियों को मिलेगा 7,000 रुपये तक का बोनस और क्या हैं इसके लिए सरकार की निर्धारित शर्तें?

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की दिवाली होगी खास

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

नवम्बर 3, 2026

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Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार की ओर दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। सरकार ने वित्तीय साल 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपए तक तदर्थ बोनस देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार की इस घोषणा को कर्मचारियों के लिए दीपावली के विशेष उपहार के रूप में देखा जा रहा है।

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30 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस

आपको बता दें कि, सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए निर्धारित की गई है। यानी कर्मचारियों को उनके निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा। खास बात यह है कि बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी, जिससे कर्मचारी त्योहार की तैयारियों और घरेलू जरूरतों पर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

समूह ग, घ और अराजपत्रित समूह ख के कर्मचारियों को लाभ

बताते चलें कि, सचिन वित्त डॉ. वी. षणमुगम की ओर से सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा समूह ख के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक है। संशोधित वेतनमान के हिसाब से यह सीमा लेवल-8 तक निर्धारित है। हालांकि, उत्पादकता आधारित बोनस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इस तदर्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।

शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी राहत

शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी राहत
शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी राहत

धामी सरकार की इस घोषणा का दायरा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। राज्य के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा लाभ में चल रहे स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के आधार पर बोनस मिल सकता है। हालांकि, ऐसे संस्थानों और प्राधिकरणों को बोनस का खर्च अपने उपलब्ध संसाधनों से ही उठाना होगा।

31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी

बोनस प्राप्त करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों के लिए पात्रता की शर्त भी तय की है। शासनादेश के मुताबिक केवल उन्हीं कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे। इसके साथ ही आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों के तहत बोनस देने का प्रावधान किया गया है। इससे विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

सीएम धामी बोले- कर्मचारियों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार लगातार कार्मिकों के कल्याण और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस की यह सौगात कर्मचारियों और उनके परिवारों की खुशियों को बढ़ाएगी। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के योगदान और मेहनत को सम्मान देना जरूरी है। बोनस की घोषणा से प्रदेश के पात्र कर्मचारियों में त्योहार को लेकर उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।

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