लखनऊ संवाददाता-MOHD KALEEM
लखनऊ। परिवार वालों की मर्जी से तय हुआ रिश्ता टूट गया। इस पर मंगेतर ने फोटो वायरल करने की धमकी दे डाली। यह आरोप लगाते हुए पीडि़ता ने चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।टुडिय़ागंज निवासी 20 वर्षीय युवती के मुताबिक करीब दो साल पहले नई दिल्ली विनोद नगर निवासी अब्दुल रहमान से रिश्ता तय हुआ था। कुछ वक्त बाद अब्दुल रहमान से फोन पर बातचीत होने लगी। पीडि़ता के मुताबिक मंगेतर ने फोन पर कई बार गाली गलौज की थी।
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इस बात की शिकायत युवती ने मां से की। अब्दुल के व्यवहार का विरोध करने पर युवती व उसके परिवार को अपशब्द कहे गए। जिसके चलते युवती ने रिश्ता तोड़ते हुए अब्दुल का फोन उठाना भी बंद कर दिया। आरोपी ने बातचीत के दौरान युवती की कुछ फोटो व्हाट्सएप पर मंगाई थी। जिन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा है।इंस्पेक्टर केके तिवारी के मुताबिक पीडि़ता की तहरीर पर अब्दुल रहमान के खिलाफ धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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मॉल में चल रहे बार और रेस्टोरेंट में नहीं मिले लाइसेंस, नोटिस जारी..
लखनऊ संवाददाता-MOHD KALEEM
लखनऊ। लखनऊ के अंसल सिटी में बना प्लासिओ मॉल में चल रहे रेस्टोरेंट और बार पर नगर निगम की टीम ने छापेमारी की इससे पहले इस टीम ने समिट बिल्डिंग पर छापेमारी की थी। नगर निगम टीम ने समिट बिल्डिंग के क्लबों पर शुक्रवार को छपा मारा था। जिसमे देखा गया था की 13 क्लब में बिना लाइसेंस के शराब सप्लाई की जा रही थी। जिसमें क्लब विंटेज मशीन, मैशअप, रोमियो लेन, वाइड डिस्टलरी, फायर सप्लाई, अनप्लग्स कोर्टयार्ड, हाइप रूम, बी द बियर, हेजलनट फैक्ट्री, बीकानेरवाला, क्लब बूम बॉक्स और क्लब डाउनिंग स्ट्रीट में जांच की गई थी।
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40 हजार रुपए जुर्माना लगाकर चेतावनी जारी..
ठीक इसी तर्ज पर नगर निगम की टीम ने पलासियो मॉल के क्लब डांस बार, शराब की दुकान और रेस्टोरेंट, क्लब डांस बार टॉनिक और स्काई ग्लास, पंजाब ग्रिल रेस्टोरेंट, दोबारा रेस्टोरेंट, एशिया डायनिंग रेस्टोरेंट, अंग्रेजी शराब की दुकान सिरप और द हाउस भी लीकर लाइसेंस नहीं दिखा सके हैं। जिसके बाद ही नगर निगम के जोनल अधिकारी ने 40 हजार रुपए जुर्माना लगाकर चेतावनी जारी की गई है।वहीं प्लासियों के साथ समिट के क्लबों को 3 दिन में मानक पूरे करने के निर्देश जारी हुए हैं, इसके साथ ही कहा गया है की अगर 3 दिन में अगर क्लब के मानक पूरे नहीं हो होंगे तो उन्हें सील कर दिया जाएगा।