UP News: योगी सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंडो को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना बेहद ही अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना और खराब या पुराने अंडो की बिक्री पर रोक लगाना है।
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नियम का उद्देश्य
आपको बता दें कि, पशुपालन विभाह और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके बाद दुकानदार किसी भी ग्राहक को पुराना अंडा ताजा बताकर नहीं बेच पाएंगे। अंडे पर लिखी तारीख देखकर ग्राहक आसानी से अंदाजा लगा सकेगा कि अंडा कब तक सुरक्षित है और कब तक उसका उपयोग किया जा सकता है।
अंडों की सुरक्षा अवधि
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि अंडे सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। सामान्य तापमान पर अंडा केवल दो हफ्ते तक सुरक्षित रहता है। वहीं यदि इन्हें ठंडे स्थान पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाए तो यह पांच हफ्ते तक सही रह सकता है। कई दुकानदार अंडों को ठंडी जगह पर नहीं रखते, जिससे इनके जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।
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नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी या उत्पादक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके अंडे नष्ट किए जा सकते हैं या उन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
अलग स्टोरेज की आवश्यकता
फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों के अनुसार अंडों को सब्जियों के साथ एक ही कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता। इसका कारण यह है कि दोनों को अलग-अलग तापमान की आवश्यकता होती है। इस नियम से अंडों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।










