Politics : BJP सांसद रमेश बिधूड़ी की विवादित बयान पर सियासी मामला तेज हो गया है। बता दे कि इस बयान पर विवाद थमने का नाम ही नही ले रहा है। बता दे कि BJP सांसद रमेश बिधूड़ी की BSP सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये शर्मनाक है। इसके साथ उन्होनें ये भी कहा कि ये मुसलमानों के प्रति नफरत की इंतिहास है।
Read more : रमेश बिधूड़ी की गैर संसदीय भाषा बोलने पर ST Hasan का छलका दर्द..
Read more : इन राज्यों को 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे PM मोदी..
अरशद मदनी ने कहा-
पिछले दिन संसद में बीजेपी के सांसद (रमेश बिधूड़ी) ने जिस प्रकार से एक मुस्लिम सांसद के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ। यहां तक कि उसे खुले आम…. और संसद के बाहर देख लेने की धमकी दी गई। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली शर्मनाक घटना है।
मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा?
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि पहले भी बहुत से मुद्दों पर संसद में बेहद तीखी और कड़वी बहसें होती रही है, लेकिन किसी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ किसी अन्य सांसद ने ऐसे अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि यह जो कुछ हुआ उसे देखकर कहा जा सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ यह नफरत की इंतिहा है जो अब लोकतंत्र के मंदिर तक जा पहुंची है। आश्चर्य और दुखद बात तो यह है कि जब सांसद ऐसी अशुद्ध और अलोकतांत्रिक भाषा बोल रहा था तो सत्ताधारी दल (बीजेपी) के किसी सांसद ने उसे नहीं रोका।
Read more : Parineeti Raghav की शादी के लिए पहुंचे केजरीवाल और भगवंत मान..
बिधूड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दे..
मौलाना मदनी ने कहा कि एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि आम मुसलमानों को तो जाने दें अब मुसलमानों के निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आज के नए भारत की यह तस्वीर है तो यह बहुत घातक है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इसके आधार पर कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन क्योंकि यह मामला संसद का है। इस कारण कार्रवाई का पूर्ण अधिकार स्पीकर के पास है। मौलाना मदनी ने बोला कि स्पीकर की यह संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वह रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दे।