Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिली अंतरिम जमानत मिली थी.लेकिन उनके अंतरिम जमानत का अब समय समाप्त हो गया है. अब उन्हें खुद को सरेंडर करना होगा. उन्होंने खुद को सरेंडर करने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली. बता दे कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश पांच जून को आएगा.
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कोर्ट से नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को राहत
बताते चले कि, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश पांच जून को आएगा. कोर्ट में सभी पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई. इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से कोर्ट को अरविंद केजरीवाल की आज की एक्टिविटी से जुड़े लाइव वीडियो दिखाए गए. कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद सीएम की याचिका पर अपना फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.इसका मतलब ये है कि केजरीवाल को अब कल सरेंडर करना होगा और वो एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे.
कल खुद को सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए जमानत दी थी.इसके मुताबिक आज अंतरिम जमानत की समय सीमा समाप्त हो रही है. कल दोपहर 3 बजे उन्हें खुद को सरेंडर करना होगा. अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर जज के फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को हर हाल में कल जेल में सरेंडर करना ही होगा. अरविंद केजरीवाल ने खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. ईडी की तरफ से बताया गया कि हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू और एस जी तुषार मेहता वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट से जुड़े. केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट एन हरिहरन दलीलें रख रहे थे.
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ASG राजू ने क्या कहा ?
ASG राजू ने बहस की शुरुआत की. बताया गया कि ये अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए था. उनको 2 जून को सरेंडर करना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कही भी नही कहा की अरविंद अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं. केजरीवाल की ये याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए! इसे खारिज किया जाना चाहिए. जहा तक नियमित जमानत का सवाल तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए. आज की तारीख में वो हिरासत में नहीं हैं.
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