प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की सख्त प्रतिक्रिया, मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब

भोपाल एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामले में बड़ा अपडेट सामने आय़ा है। हाईकोर्ट ने पॉलिसी के सबंध में जवाब मांगा है। दरअसल मध्य प्रदेश मे प्रमोशन में आरक्षण मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले में 27 जनवरी यानिकी आज एक बार फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सपाक्स और अजाक्स की ओर से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर पक्ष रखा गया। इस दौरान सपाक्स कर्मचारियों के ग्रेडेशन आंकड़े भी पेश किए किए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन के

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Published On :

जनवरी 28, 2026

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भोपाल
एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामले में बड़ा अपडेट सामने आय़ा है। हाईकोर्ट ने पॉलिसी के सबंध में जवाब मांगा है। दरअसल मध्य प्रदेश मे प्रमोशन में आरक्षण मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले में 27 जनवरी यानिकी आज एक बार फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सपाक्स और अजाक्स की ओर से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर पक्ष रखा गया।

इस दौरान सपाक्स कर्मचारियों के ग्रेडेशन आंकड़े भी पेश किए किए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन के संबंध में प्रश्न पूछे है और राज्य सरकार को एक हफ्ते के अंगर ही जवाब देने का फरमान सुनाया है। इस अहम मामले में  हाईकोर्ट ने अजाक्स और सरकारी अधिवक्ताओं को अपने तर्क पेश करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की प्रमोशन पॉलिसी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुरानी पॉलिसी को लेकर पूछा कि क्या सुधार करके नई पॉलिसी बनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि आरबी राय मामले में बताई गई कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या-क्या किया है?

इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी

प्रमोशन में आरक्षण मामले में अब अगली सुनवाई अगले महीने 3 फरवरी को होगी। लिहाजा अब राज्य  सरकार को जवाव देना होगा।

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