प्रतापगढ़ संवाददाता – गणेश राय…
प्रतापगढ़: जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय सभागार में जिला उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 64 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये है जिनमें से 28 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में विभिन्न बैंकों को 38 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है जिनमें से 17 आवेदन स्वीकृत है, एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंकों को 13 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है जिनमें से 4 आवेदन पत्र स्वीकृत किया गया है। योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक एवं बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुये कहा कि लाभार्थियों के ऋण पत्रावलियों की कागजात की गहनता से जांच करें और यदि कोई कमी दिखे तो लाभार्थी को सूचित कर ऋण पत्रावली दुरूस्त कराकर योजना का लाभ उद्यमियों/व्यापारियों को दिया जाये और बैंकों में जो भी आवेदन पत्र लम्बित है उसका निस्तारण कर लाभार्थियों को लाभ दिया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार से जो भी योजनायें संचालित है उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये, यदि लाभार्थी को प्रथम किस्त भेज दी गयी है तो द्वितीय किस्त भी भेज दी जाये, इसी प्रकार यदि द्वितीय किस्त भेज दी गयी है तो तृतीय किस्त भी भेज दी जाये। जिलाधिकारी ने व्यापारियों/उद्यमियों से कहा कि शासनादेश के अनुसार ही योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिये जाये जिससे योजनाओं का लाभ समय से मिल सके। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों एवं बैंको के जिला समन्वयक को निर्देशित किया कि उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करायें तथा ऋण पत्रावलियों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरती जाये।
बैठक में उद्यमियों/व्यापारियां द्वारा बताया गया कि निवेश मित्र हेतु कोई भी अधिकारी नियुक्त नही है और लगभग 01 वर्ष से खाली है जिससे योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को नही मिल पाती है, जिस पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि प्रयागराज मण्डल के जिस अधिकारी को चार्ज मिला है उनको जनपद प्रतापगढ़ में भी 03 दिन कार्य देखने हेतु मण्डलायुक्त प्रयागराज को पत्र प्रेषित किया जाये।
बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 15 अगस्त से लागू की जायेगी, इस योजना के तहत उद्यमी की दुर्घटना या स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख तक की सहायता राशि दी जायेगी, सभी सूक्ष्म उद्यमी पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाये और अधिक जानकारी हेतु जिला उद्योग कार्यालय से सम्पर्क करें। इसी प्रकार रेहड़ी, ठेले वाले भी योजना का लाभ उठा सकते है।
जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना सम्बन्धी पम्पलेट छपवाकर योजना का प्रचार प्रसार करायें जिससे लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सके। बैठक में उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक गोपाल शेखर झा, बैंकों के जिला समन्वयक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व उद्यमियों/व्यापर मण्डल की ओर से मो0 अनाम, अनुराग खण्डेलवाल सहित अन्य उद्यमी/व्यापारी उपस्थित रहे।