जौनपुर। कोर्ट ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आरोपियों को दो जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान किया हैं । यह जानकारी डीजीसी फौजदारी सतीश कुमार पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपी नफीकुल विश्वास पर दोष सिद्ध किया है और दो जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान किया है।
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बम विस्फोट में हुआ 14 लोगों की मौत..
हिलाल पर ट्रेन में बम रखने तथा नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है। बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 यात्री घायल हो गए थे। मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर को 30 जुलाई 2016 को तथा षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को 31 अगस्त 2016 को अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था। दोनों ने हाईकोर्ट में अपील की है, जो लंबित है। शुक्रवार को हिलाल व नफीकुल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है अब इनकी सजा का फैसला दो जनवरी को सुनाया जाएगा ।