Ayodhya News : 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश विदेश में उत्साह का माहौल बना है। जिसको लेकर अयोध्या नगरी इस समय सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है जहां पुलिस के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, इसके अलावा राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके तहत राजधानी में धरना प्रदर्शन जैसे आयोजनों पर रोक रहेगी। इसके साथ कुछ मार्गों पर आवागमन भी नियंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने निर्देश जारी की है।
Read more : प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11000 दीयों से जगमगाएगा श्रीनगर का रामजानकी चरन दासी मंदिर..
धारा 144 लागू..
बता दें कि लखनऊ में 18 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी एलओ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इस आदेश का उल्लंघन करना धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। लखनऊ पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि – “विधानभवन की परिधि और इसके साथ ही अन्य रास्तों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी और आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार।”
Read more :ICMR ने प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें अप्लाई..
पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी…
आपको बता दें कि 144 धारा में न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में 2 सम्मिलित होगा, शासन की तरफ से अनुमन्य कार्यक्रमों मे यथाआवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है, इसके साथ ही कोई भी किसी भी धार्मिक स्थलों पर ज्यादा तेज लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता है,
रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है, रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।