Jim Corbett National Park:उत्तराखंड के फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सुप्रीम कोर्ट ने आज बैन लगा दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट में अवैध निर्माण पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री रावत पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी को फटकार लगाई है.सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि,नौकरशाहों राजनेताओं ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को कचरे में फेंक दिया है।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद पर नाराजगी भी जताई है।
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पूर्व वन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वन मंत्री वन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि,दोनों ने खुद को ही कानून मान लिया था और नियमों की उपेक्षा करते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पेड़ कटवा दिए थे.वन अधिकारी किशन चंद पर संगीन आरोप होते हुए भी पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने जबरन उन्हें डीएफओ नियुक्त करवाया था.ये पूरा मामला नेता और नौकरशाहों की मिलीभगत का उदाहरण है।
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CBI जांच की निगरानी करेगी SC
आपको बता दें कि,इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है.जो बारीकी से इस पर नजर रखेगी कि, क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाईगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है.समिति की सिफारिश पहले से मौजूद सफारी पर भी लागू होंगी.इस मामले की कोर्ट सीबीआई जांच की निगरानी करेगी और 3 महीने में सीबीआई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी।
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पूर्व वन अधिकारी ने लोगों के भरोसे को तोड़ा
जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये समिति गठित की है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,जिम कॉर्बेट में पेड़ों की अवैध कटाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की मंजूरी पर हैरानी जताई है.सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर फटकार लगाई है.कोर्ट ने कहा कि,पूर्व वन मंत्री और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद ने लोगों के भरोसे को तोड़ा है।