Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है. आगे कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.
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‘याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना ‘

बताते चले कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है. इस पर एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे.
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल
आपको बता दे कि सीएम अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था. इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और कहा था कि ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे, क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के बार-बार समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था.
सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दी दलीलें

आपको बता दे कि, सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें दीं, लेकिन राजू को बीच में टोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे. कोर्ट ने पूछा कि आपके पास मेटेरियल क्या हैं जिनसे ये बताया जा सके कि गिरफ्तारी अनिवार्य है. जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं? इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं. चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई

केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहाई के मुद्दे पर कोर्ट 7 मई मंगलवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि ये मामला लंबा चलेगा. लिहाजा आम चुनाव के मद्देनजर हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए छोड़े जाने पर विचार करेंगे. उनको अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं इस पर बात करेंगे. साथ ही कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपने मुवक्किल ईडी से जमानत की शर्तों पर निर्देश लेकर आएं. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या केजरीवाल अभी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते है? इस पर ED को जवाब देना है.
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