Reserve Bank of India: बैंक से लोन लेने और EMI भरने वालों के लिए काम की खबर सामने आई है। आपको बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज लोन और ईएमआई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत भरी खबर दी है। बैंक ने पीनल चार्ज और ब्याज दरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
पीनल चार्जेज और ब्याज दरों में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए हैं। यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि लोन देने वाले संस्था को अब पीनल दरों पर इंटरेस्ट लगाने के लिए खुद से बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी तैयार करनी होगी।
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आरबीआई ने कहा

RBI ने कहा कि कई उधारकर्ता की तरफ से उन शर्तों के साथ चूक या गैर-अनुपालन के मामले में पीनल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। यह उन शर्तों पर भी लागू होता है जिसके तहत कोई लोन मिलता है। बैंक को अनुशासन बनाए रखने के लिए RBI ने कहा के बैंक पीनल चार्ज को कमाई का जरिया ना बनाए। कई संस्था पीनल चार्ज के जरिये पैसे कमाते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह गाइडलाइन जारी की है।
RBI ने दिए ये निर्देश
- बैंक कोई पेनल्टी चार्ज लेती है, तो उसके पीनल चार्ज माना जाएगा। यह पीनल इंटरेस्ट नहीं होता है। इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है।
- बैंक को एक्सट्रा कॉम्पोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है।
- कोई भी पीनल चार्ज के लिए एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी तैयार होनी चाहिए।
- बैंक को किसी भी लोन या प्रोडक्ट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- यह नियम बैंकिंग संस्था पर लागू होंगे। इसमें कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी जैसे बाकी संस्था शामिल है।
जाने कब से होगा ये लागू

आपको बता दे कि ये नई गाइडलाइंस आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक ये नई गाइडलाइंस अगले साल यानी 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगी। सभी कमर्शियल बैंकों जिनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक इस नियम के दायरे में आएंगे और पेमेंट बैंकों पर भी ये नियम लागू होगा। सभी प्राइमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे एक्जिम बैंक, NABARD, NHB, SIDBI और NaBFID भी आरबीआई की इन गाइडलाइंस के दायरे में आएंगे।