बच्चे की दर्दनाक घटना के बाद अलर्ट मोड में पंजाब, खुले बोरवेल पर सख्त आदेश

होशियारपुर (घुम्मन). यहां के चक समाना गांव में एक बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना के बाद, डिप्टी कमिश्नर ने शनिवार को संबंधित विभागों को जिले भर में खुले बोरवेल की तुरंत पहचान करने और उन्हें ठीक से ढकने और कैपिंग करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। सर्वे अगले सात दिनों में पूरा हो जाएगा। आदेशों के अनुसार, खुले और छोड़े गए बोरवेल इंसानी जीवन, खासकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने सभी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), म्युनिसिपल काउंसिल, नगर कमेटियों और नगर पंचायतों को ग्रामीण और

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Published On :

मई 17, 2026

होशियारपुर (घुम्मन).

यहां के चक समाना गांव में एक बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना के बाद, डिप्टी कमिश्नर ने शनिवार को संबंधित विभागों को जिले भर में खुले बोरवेल की तुरंत पहचान करने और उन्हें ठीक से ढकने और कैपिंग करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। सर्वे अगले सात दिनों में पूरा हो जाएगा।

आदेशों के अनुसार, खुले और छोड़े गए बोरवेल इंसानी जीवन, खासकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने सभी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), म्युनिसिपल काउंसिल, नगर कमेटियों और नगर पंचायतों को ग्रामीण और शहरी इलाकों सहित अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे सभी बोरवेल की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया।

संबंधित एजेंसियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि संबंधित विभाग और एजेंसियां ​​यह सुनिश्चित करें कि निर्देशों को पूरी सतर्कता के साथ लागू किया जाए। इसी तरह, शहरी इलाकों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल को अपनी सीमा के अंदर ऐसे बोरवेल का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, एजेंसी या डिपार्टमेंट जो इस ऑर्डर को मानने में लापरवाही करेगा, उस पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और दूसरे लागू कानूनों, ऑर्डर के तहत सज़ा हो सकती है।

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