रैली, सभा, लाउडस्पीकर सहित चुनावी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य

भोपाल दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 दतिया विधानसभा उप निर्वाचन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सतत जारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जुलाई तक नाम वापसी की जा सकेगी। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। उपचुनाव में रैली, सभा और लाउडस्पीकर के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या व्यक्ति को रैली, सभा, जुलूस, वाहन रैली, नुक्कड़ सभा अथवा अन्य चुनावी कार्यक्रम आयोजित

Wrriten By :

Editor

Published On :

जुलाई 15, 2026

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भोपाल

दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026

दतिया विधानसभा उप निर्वाचन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सतत जारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जुलाई तक नाम वापसी की जा सकेगी। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी।

उपचुनाव में रैली, सभा और लाउडस्पीकर के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या व्यक्ति को रैली, सभा, जुलूस, वाहन रैली, नुक्कड़ सभा अथवा अन्य चुनावी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

उपचुनाव निगरानी के लिए एसएसटी, वीएसटी और फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) तथा मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। ये टीमें चुनावी खर्च, आदर्श आचार संहिता के पालन, वाहनों की जांच, पेड न्यूज और प्रचार सामग्री पर लगातार नजर रखेंगी। जिला प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पूर्व स्वीकृत अवकाश निरस्त कर दिए हैं। साथ ही शासकीय कर्मचारियों को चुनाव अवधि में पूरी तरह निष्पक्ष रहने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक एवं शासकीय संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स लगाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 16 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है।

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17 जुलाई को ईवीएम-वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन

उप निर्वाचन की तैयारियों के तहत 17 जुलाई को ईवीएम एवं वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया जाएगा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए सामान्य प्रेक्षक  विजय भारती (आईएएस), पुलिस प्रेक्षक  के. थियागराजन (आईपीएस) तथा व्यय प्रेक्षक  विशाल मलानी की नियुक्ति की है। प्रेक्षकगण निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सामान्य प्रेक्षक  विजय भारती आईएएस का मोबाइल नम्बर 7415345675, पुलिस प्रेक्षक  के थियागराजन आईपीएस का मोबाईल नम्बर 7701045647, व्यय प्रेक्षक  विशल मलानी का मोबाइल नम्‍बर 9098157098 है। सभी प्रेक्षकगण सर्किट हाउस दतिया में निवासरत हैं।

एमसीएमसी के सदस्‍यों का प्रशिक्षण सम्पन्न, पेट्रोल पंप संचालकों को दिए आवश्‍यक निर्देश

चुनाव के दौरान मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों, पेड न्यूज और प्रचार सामग्री की निगरानी के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। प्रशिक्षण में पेड न्यूज की पहचान, मीडिया मॉनिटरिंग और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी  भूपेंद्र सिंह कुशवाहा ने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर निर्वाचन अवधि में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रखने, सीसीटीवी कैमरे सुचारु रखने तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए है।

सी-विजिल ऐप से 100 मिनट में होगी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निराकरण

इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) के सदस्यों को निर्वाचन आयोग के सी-विजिल और ईएसएमएस ऐप का प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों को बताया गया कि सी-विजिल ऐप के माध्यम से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत फोटो या वीडियो के साथ सीधे निर्वाचन आयोग तक भेज सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद निर्धारित समय-सीमा में एफएसटी एवं एसएसटी मौके पर पहुंचकर जांच करेगी और 100 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

 

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