Rahul Gandhi On Truck Driver Protest: ‘हिट एंड रन’ कानून को लेकर पूरे देश मे विरोद प्रदर्शन हो रहा है। इस कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने चक्का जाम कर रखा हुआ है। सरकार के जरिए हाल ही में इस कानून को पास किया गया है, जैसे ये कानून पास हुआ, वैसे ही सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने विरोध करना शुरु कर दिया। इस विरोध की वजह से आम जनता को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
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राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना
बता दे कि हिट एंड रन’ कानून को लेकर पूरे देश में माहौल कापी ज्यादा गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब 150 से अधिक सासंद निलंबित थे उस समय संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा ”बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं।”
इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि, ”सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और साथ ही, इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ ‘वसूली तंत्र’ को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार ‘शहंशाह के फरमान’ और ‘न्याय’ के बीच का फर्क भूल चुकी है।”
देखें पोस्ट: https://x.com/RahulGandhi/status/1742116873905541581?s=20
असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रक ड्राइवर्स का किया समर्थन
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर्स का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नए क्रिमिनल कानून में लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं। इसके साथ ओवैसी ने संसद में दिए गए भाषण का वीडियो एक्स पर शेयर किया।
आखिर क्या है ये ‘हिट एंड रन’ कानून ?
बता दे कि सरकार की तरफ से जारी कानून में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
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