PM Modi degree controversy: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। यह याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर विवादित टिप्पणी (PM Modi degree controversy) से जुड़े मानहानि केस में समन रद्द करने की मांग को लेकर थी। कोर्ट ने केजरीवाल की अपील को खारिज करते हुए कहा कि मामले में उनके खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा।
केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला
गुजरात विश्वविद्यालय (Gujarat University) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और AAP नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। यह मामला पीएम मोदी (PM Modi) की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है, जिन पर गुजरात विश्वविद्यालय ने आपत्ति जताई थी। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि इन बयानों से विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस पर निचली अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था, जिसे रद्द करने की मांग लेकर वे उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने किया समन रद्द करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान मामले में संजय सिंह (Sanjay Singh) द्वारा दायर याचिका को पहले ही 8 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने कहा, “हमें इसी मामले में समान दृष्टिकोण अपनाना होगा।” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले ही खारिज की थी याचिका
गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय (gujarat high court) ने 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और संजय सिंह की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। निचली अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है।
पीएम की डिग्री को लेकर विवाद बना राजनीतिक मुद्दा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता (PM Modi degree controversy) का मुद्दा लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहा है। विपक्षी दलों, खासकर आम आदमी पार्टी, ने समय-समय पर इस पर सवाल उठाए हैं। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणियां की थीं, जिसके चलते गुजरात विश्वविद्यालय ने मानहानि का मामला दर्ज कराया।
ट्रायल जारी रहेगा, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और संजय सिंह को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना होगा। अदालत का यह फैसला उनके लिए एक और कानूनी चुनौती के रूप में सामने आया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट में मानहानि के मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी, जिससे राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा फिर से गर्म हो सकता है।