राष्ट्रीय लोक अदालत अमृतसर: आपसी समझौते से मामलों का निपटारा, आम जनता को आमंत्रित

अमृतसर  जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अमृतसर की ओर से 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न्यायाधीश जतिंदर कौर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इस संबंध में आम जनता, वकीलों और मुकदमेबाजों से अपील की गई है।  न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत लोगों को तेज, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध करवाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में समझौते की संभावना है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा जा रहा है, ताकि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद समाप्त किए जा सकें। समझौते से समय, धन और आपसी सौहार्द

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Published On :

मई 7, 2026

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अमृतसर 

जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अमृतसर की ओर से 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न्यायाधीश जतिंदर कौर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इस संबंध में आम जनता, वकीलों और मुकदमेबाजों से अपील की गई है। 

न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत लोगों को तेज, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध करवाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में समझौते की संभावना है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा जा रहा है, ताकि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद समाप्त किए जा सकें।

समझौते से समय, धन और आपसी सौहार्द की बचत की अपील
यह राष्ट्रीय लोक अदालत अमृतसर मुख्यालय के साथ-साथ बाबा बकाला साहिब और अजनाला में भी विभिन्न बेंचों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस केस, मोटर दुर्घटना दावा मामले, मजदूरी विवाद, समझौतायोग्य आपराधिक मामले, राजस्व संबंधी विवाद तथा बैंक, बिजली-पानी बिलों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया जाएगा।

जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे अदालतों में लंबित मामलों को आपसी समझौते से सुलझाकर समय और धन दोनों की बचत करें। लोक अदालत के माध्यम से विवाद खत्म होने पर आपसी भाईचारा और सौहार्द भी बना रहता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित पक्ष प्राधिकरण के कार्यालय या टेलीफोन नंबर 0183-2220205 पर संपर्क कर सकते हैं।

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