Maharashtra Bandh News: हाल ही में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे रेलवे स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। यह प्रदर्शन बदलापुर घटना के खिलाफ था, जो एक बलात्कार मामले से जुड़ी हुई है और महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की उदासीनता को उजागर करता है। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने पुणे रेलवे स्टेशन पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक घंटे का मौन प्रदर्शन किया।नेताओं ने इस प्रदर्शन में मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी, जो कि महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता की कमी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था।
यह विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ था, जो बलात्कार और यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं और उनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रही है।इस प्रदर्शन के माध्यम से शरद पवार और सुप्रिया सुले ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए और अधिक ठोस कदम उठाने की मांग की।
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काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे उद्धव
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट अब इतनी ही तत्परता से गुनहगारों को सजा भी दे। हमें कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, लेकिन हम कोर्ट का आदर करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का यह सही समय नहीं है।
उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार नहीं है क्या? इस पर कानून के जानकार अपना मत रख सकते हैं। बंद का मतलब मैंने यह नहीं कहा था कि पत्थर मारो या हिंसात्मक बंद करो, मैंने ये नहीं कहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल मैं खुद शिवसेना भवन के सामने चौक पर सुबह 11 बजे मुंह पर काली पट्टी बांधकर बैठूंगा।
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शरद पवार ने की सभी से अपील
हालाँकि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक माना है। इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील समय सीमा कम होने के कारण संभव नहीं है। चूँकि भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, अतः संविधान का सम्मान करते हुए सभी से कल के बंद को वापस लेने का अनुरोध कर रहा हूं।
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हाईकोर्ट ने दिया महाराष्ट्र बंद कैंसल करने का आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए आदेश के बाद महा विकास अघाड़ी (MVA) ने महाराष्ट्र बंद को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति को बंद की घोषणा करने से रोकने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बंद होने से आम जन जीवन अस्त-व्यस्त होता है। इसके चलते महा विकास अघाड़ी ने अब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का फैसला लिया है।