Manish Sisodia News: दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कई महीनों के प्रयासों के बाद, कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने शर्तों के तहत सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
Read more: Excise policy scam case: मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
16 महीने बाद जेल से बाहर आए सिसोदिया
मनीष सिसोदिया, जो पिछले 16 महीनों से जेल में थे, अब जल्द ही बाहर आ सकते हैं। सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से कहा कि 17 महीने का समय पहले ही बीत चुका है, जो इस मामले में मिल सकने वाली न्यूनतम सजा का लगभग आधा हिस्सा है। उन्होंने जांच एजेंसियों के मुनाफे के मार्जिन पर लगे आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि ये फैसले कई अधिकारियों सहित तत्कालीन उपराज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए थे।
Read more: Delhi Police को मिली बड़ी सफलता, ISIS आतंकवादी रिजवान अली गिरफ्तार NIA ने 3 लाख का रखा था इनाम
2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला 2021-22 की रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy Scam) से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट अक्सर इस बात को नहीं समझते कि बेल को नियम और जेल को अपवाद माना जाना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बड़ी संख्या आती है। न्यायिक प्रक्रिया को ही दंड नहीं बनाया जाना चाहिए। आरोपी का समाज में गहरा आधार है और उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है। निचली अदालत जमानत की शर्तें तय कर सकती है और सबूत मिटाने की आशंका पर भी शर्तें लागू की जाएं।
Read more: Kannauj Accident: कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा; चार लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
अदालत ने यह रखी शर्ते
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिल गयी मगर अदालत ने उनके सामने कुछ शर्तें भी रखी गयी। अदालत ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, वह किसी भी गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्हें हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।
Read more: Vinesh Phogat के मेडल पर फैसला आज, मशहूर वकील हरीश साल्वे CAS में करेंगे प्रतिनिधित्व
ईडी की जांच में हुई देरी
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ईडी के वकील ने 3 जुलाई तक जांच पूरी करने की बात कही थी, जो अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बताई गई 6-8 महीने की सीमा के परे है। इस देरी के चलते निचली अदालत में मुकदमा शुरू हो पाने का सवाल ही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और इसका बिना उचित वजह के हनन नहीं हो सकता।
Read more: “नीरज, आप एक अद्भुत एथलीट हैं” पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर Rahul Gandhi ने दी बधाई
पीएमएलए सेक्शन 45 की शर्तों में दी रियायत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मुकदमे में हुई देरी का जिक्र करते हुए हमसे पीएमएलए सेक्शन 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई है। ईडी ने कहा कि आरोपी खुद मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार है और गैरजरूरी दस्तावेज मांग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखाते। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बहुत अधिक आवेदन दाखिल नहीं हुए, इसलिए मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार मानने के निचली अदालत और हाई कोर्ट के निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं। आरोपी को दस्तावेज देखने का अधिकार है।
मनीष सिसोदिया की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। सिसोदिया को जेल से बाहर आने के बाद पार्टी के कार्यों में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। यह जमानत न केवल सिसोदिया के लिए बल्कि पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है, खासकर जब दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में आम आदमी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की बात हो।
Read more: Neeraj Chopra ने रचा इतिहास! पेरिस ओलंपिक में जीता सिल्वर मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई