Manish Sisodia : दिल्ली के AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले को लेकर CBI और ED ने छापे मारी की थी, जिस दौरान केस दर्ज होने के बाद सिसोदिया फरवरी से जेल में बंद हैं। वहीं आज मनीष सिसोदिया अपने घर अपनी बीमार पत्नी से मिलने पंहुचे। राउज एवेन्यू कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने लेकर आई है। दरअसल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार होने के करण कोर्ट ने उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी, इसके साथ कोर्ट ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक मिलने की अनुमति दी है।
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पत्नी से मिलने पहुंचे सिसोदिया..
बता दें कि सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसका सीबीआई और ईडी दोनों ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी किन कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमति मांग रहा है, इसके लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की जानी चाहिए थी। वहीं हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।
केस में अब तक क्या- क्या हुआ..

- दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
- मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ED ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को CBI केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
- 3 जुलाई को, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।