Wine ShopNews: उत्तर प्रदेश में शराब का शौक रखनेवालों के लिए बड़ी खबर है। क्रिसमस के मौके पर यानि 24 दिसंबर की रात को 11 बजे तक लोग शराब खरीद सकते है, इसके साथ UP में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यानि 31 दिसंबर को 10 बजे की जगह रात के 11 बजे तक शराब की बिक्री होगी।
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शराब बिक्री की अवधि बढ़ाई..
बता दें कि आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।- जिला आबकारी अधिकारी ने इस संबंध में जारी आदेश के मिलने की पुष्टि की है, इसके साथ उन्होनें कहा है कि- जिले की सभी शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों को निर्देश जारी कर दिए गया हैं। पूरे प्रदेश में देशी शराब की दुकान 15735, विदेशी शराब की दुकान 6353, बीयर की दुकान 5694, मॉडल शाप 434 और भांग की 2001 दुकानें हैं। प्रदेश में कुल शराब की दुकान 30177 हैं। इसके साथ राकेश कुमार सिंह ने आगे बताया कि – यह पहली बार नव वर्ष का जश्न देर रात तक मनाने के लिए शराब की बिक्री की अवधि बढ़ाई गई है। इसके लिए विभाग की टीमें रात भर सक्रिय रहेंगी और पल-पल निगरानी भी करेंगी।
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लाइसेंस फीस में भी होगी वृद्धि..
वहीं हाली में यूपी सरकार की नई आबकारी नीति में ये भी प्रावधान किया गया है कि,पुलिस या कोई अन्य एजेंसी अब बिना आबकारी विभाग की अनुमति के किसी भी शराब,भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं करा सकेगी और न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी.इसके अलावा 2024-25 के लिए लागू आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है
लाइसेंस लेने के लिए 10 फीसदी ज्यादा पैसे देने होंगे.देसी शराब के लिए लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।शादी ब्याह और अन्य इवेंट में रात 12 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी. बीयर की छोटी दुकानों के पास अगर 100 वर्गमीटर अलग से जगह है तो 5 हजार रुपये की अतिरिक्त फीस देकर लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा सकेगा.इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर जिला आबकारी अधिकारी अनुमति देगा।