- नई आबकारी नीति में बढ़े शराब के दाम
देश की राजधानी नई दिल्ली के बाद अब यूपी सरकार की नई आबकारी नीति चर्चा का विषय बन गई है.दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से बनाई गई नई आबकारी नीति के बाद संजय सिंह,सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को जेल जाना पड़ा जिसके बाद सीएम केजरीवाल को नई आबकारी नीति को पावस लेना पड़ा।
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UP सरकार की नई आबकारी नीति पर अखिलेश का तंज
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है.नई आबकारी नीति के तहत अब प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर शराब के प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध रहेंगे इसके साथ ही शराब के ठेके लेने के लिए लाइसेंस फीस को भी बढ़ा दिया गया है.इस बीच रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर शराब बेचने की योजना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं उनका कहना है कि,उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाने के लिए यही रास्ता बचा है।
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‘लाखों-करोड़ों के निवेश के दावे निकले झूठे’
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए यही रास्ता बचा है कि,शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज़ पर बेची जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों-करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं, तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक रही है कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे। अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाएं।
सरकार ऐसे फ़ैसलों से घर-परिवार को बर्बाद न करे। महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फ़ैसले के विरोध में उप्र की महिलाएँ, परिवारवाले और युवा, भाजपा को हटाने का फ़ैसला करेंगे। शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। ये भाजपा राज में अपराध के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस के ज़ीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा।
लाइसेंस फीस में भी होगी वृद्धि
यूपी सरकार की नई आबकारी नीति में ये भी प्रावधान किया गया है कि,पुलिस या कोई अन्य एजेंसी अब बिना आबकारी विभाग की अनुमति के किसी भी शराब,भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं करा सकेगी और न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी.इसके अलावा 2024-25 के लिए लागू आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है लाइसेंस लेने के लिए 10 फीसदी ज्यादा पैसे देने होंगे.देसी शराब के लिए लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।
शादी ब्याह और अन्य इवेंट में रात 12 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी. बीयर की छोटी दुकानों के पास अगर 100 वर्गमीटर अलग से जगह है तो 5 हजार रुपये की अतिरिक्त फीस देकर लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा सकेगा.इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर जिला आबकारी अधिकारी अनुमति देगा।