Ankit Saxena Murder Case: साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्या मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अब जाकर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी. अदालत ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शाहनाज बेगम के खिलाफ सजा का ऐलान किया है.अदालत का कहना है कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है.
read more: घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अरविंद राजभर,ऐलान के बाद जताया BJP नेतृत्व का आभार
कोर्ट के फैसले पर क्या बोली अंकित की मां?
छह साल बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है. अंकित सक्सेना मामले में आरोपियों को मिली उम्रकैद पर अंकित की मां का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. आरोपितों को फांसी मिलनी चाहिए. जिस तरह का कृत्य उनका है, उस हिसाब से फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती. इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील होगी.
क्या था पूरा मामला?
1 फरवरी साल 2018 में पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में अंकित सक्सेना की सरेआम गला काटकर हत्या को अंजाम दिया गया था. शायद ही ये तारीख और साल अंकित की मां कभी भूल पाएगी. इस दिन घर के एकलौता चिराग को परिवार ने खो दिया था. दरअसल, घर का चिराग किसी की नफरत का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा था. अंकित एक धर्म विशेष की लड़की से प्रेम कर बैठा था. ये बात लड़की के घर वालों को पसंद नहीं आई, 1 फरवरी के दिन लड़की के परिवारवालों को लगा कि वह अंकित के साथ भाग गई है.
घरवालें चिल्लाते रहे लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया
जिसके बाद आनन- फानन लड़की के माता-पिता और मामा उसके घर पहुंचे और वहीं चाकू से उसकी हत्या कर दी. अंकित के माता-पिता मदद के लिए चिल्लाते रह गए लेकिन कोई बचाने नहीं आया. अंकित सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा रहा लेकिन उसे मदद नहीं मिली. पुलिस उसे अस्पताल ले गई जहां उसने दम तोड़ दिया. अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़की कहां है? मिली जानकारी के अनुसार वह अभी नोएडा के किसी कंपनी में काम कर रही है. वो अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश में लगी हुई है.
Read More: घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अरविंद राजभर,ऐलान के बाद जताया BJP नेतृत्व का आभार